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नई दिल्ली । आयकर विभाग ने वोडाफोन सौदे के एक दशक पुराने मामले में हांगकांग की कंपनी सी के हचिसन होल्डिंग्स लिमिटेड की दूरसंचार इकाई पर 32,320 करोड़ रुपये का भुगतान करने का नोटिस दिया है।
हांग कांग के उद्योगपति ली का-शिंग के हचिसन समूह की टेलीकॉम कंपनी हचिसन टेलिकम्यूनिकेशंस इंटरनेशनल लिमिटेड ने भारत में मोबाइल फोन सेवा एचिसन एस्सार के संयुक्त उद्यम में अपनी हिस्सेदारी 2007 में ब्रिटेन की कंपनी वोडाफोन ग्रुप पीएलसी को बेच दी थी। उस सौदे में हचिसन को हुए पूंजीगत लाभ पर कर को लेकर संबंधित पक्षों में विवाद चल रहा है।
कंपनी ने हांग कांग स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि हचिसन टेलिकम्यूनिकेशंस इंटरनेशनल लिमिटेड को 7900 करोड़ रुपये कर, 16430 करोड़ रुपये ब्याज और 7900 करोड़ रुपये का जुर्माना के रूप में अदा करने के लिए कहा गया है। सीके हचिसन होल्डिंग्स लिमटेड की इकाई हचिसन टेलिकॉम को भारतीय कर प्रशासन से 24 नवंबर 2016 को कर आकलन आदेश मिला था जो वर्ष 2007 में कंपनी के वोडाफोन के साथ हुये सौदे में कथित लाभ से जुड़ा है। 

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