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नई दिल्ली।  उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि अलग-अलग मामलों में 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को अब बदलने की इजाजत देने से अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्डधारक महिला की याचिका की सुनवाई के दौरान कहा, “यदि हम एक-एक मामले में इसकी अनुमति देते हैं तो इससे अराजकता की स्थिति पैदा होगी। हम ऐसा नहीं कर सकते।”
शीर्ष अदालत ने कहा कि पुराने नोटों को बदलने की आधिकारिक तारीख समाप्त होने के बाद अलग-अलग मामलों की सुनवाई करना उचित नहीं होगा।
न्यायालय ने याचिकाकर्ता से कहा कि नोटबंदी को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई संविधान पीठ कर रही है और वह उसके फैसले तक इंतजार कर लें। 

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