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नगर विकास न्यास, बीकानेर से बिना कार्य किए फर्जी एम.बी. एवं बिल तैयार कर लाखों रूपये का फर्जी भुगतान उठवाने वाले ठेकेदार, अधिषाषी अभियंता एवं अन्य तकनीकी अधिकारियों के विरूद्ध जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर द्वारा जांच पूर्ण एवं एफ.आई.आर. दर्ज करने की तैयारी

बीकानेर।  नगर विकास न्यास, बीकानेर शहर में पांच स्थानों पर high Mast Light लगाने के कार्यो में संबंधित ठेकेदार विनोद कुमावत, अधिषाषी अभियंता- प्रेम वषिष्ठ, सहायक अभियंता- महावीर प्रसाद टाक एवं कनष्ठि अभियंता- प्रवीण कुमावत के विरुद्ध कूटरचित दस्तावेज तैयार कर राजकोष से लाखों रूपये का फर्जी भुगतान उठाने की शिकायत आर.टी.आई. कार्यकर्ता एवं एडवोकेट गणेशदान बिठू के द्वारा की गई।

गणेशदान बिठू प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया की माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2 बीकानेर द्वारा दिए गए आदेष एवं जिला कलक्टर, (सतर्कता) बीकानेर द्वारा दिए गए आदेषानुसार प्रकरण की जांच जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर स्वयं के द्वारा की गई है। जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर द्वारा अपनी विस्तृत जांच जिला कलक्टर (सतर्कता), बीकानेर को अपने पत्रांक 1871 दिनांक 06.07.2018 द्वारा प्रेषित की गई है।

इस जांच में जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा यह तथ्य स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि कनिष्ठ अभियंता एवं सहायक अभियंता द्वारा ठेकेदार के साथ सांठ-गांठ कर फर्जी एम.बी. एवं बिल तैयार किए गए है। अनुसंधान के दौरान जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह तथ्य भी अंकित किया गया है कि मौके पर कार्य 04.10.2015 तक चालू रहा है एवं संबंधित अधिषाषी अभियंता द्वारा कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किए बिना ही उक्त तीनों तकनीकी अधिकारियों एवं ठेकेदार द्वारा षड़यंत्रपूर्वक फर्जी बिल एवं एम.बी. तैयार कर राजकोष से 12,04,720/- रूपये का फर्जी भुगतान उठा लिया गया है।

गणेशदान बिठू ने बताया की जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह तथ्य अंकित किया गया है कि उनके द्वारा किए गए अनुसंधान उपलब्ध दस्तावेजों, साक्ष्य दस्तावेजों एवं मुल्जिम व मुस्तिगस व अन्य पक्षकारों के लिए गए बयानों के आधार पर विनोद कुमार प्रोपराईटर देव इन्फा जयपुर, प्रवीण कुमावत-कनिष्ठ अभियंता, महावीर प्रसाद टाक-सहायक अभियंता एवं प्रेम वषिष्ठ-अधिषाषी अभियंता, बीकानेर के विरूद्ध कूटरचित दस्तावेज तैयार कर राजकोष से लाखों रूपये का फर्जी भुगतान उठाने का अपराध अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471 एवं 120बी में साबित होता है।

जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में जिला कलक्टर (सतर्कता) बीकानेर को राजकीय हित में उपरोक्त चारों व्यक्तियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करने की भी अनुषंषा की गई है। जिला कलक्टर सतर्कता बीकानेर द्वारा एडवोकेट गणेषदान बिठू को अपने पत्रांक 2032 दिनांक 10.08.2018 द्वारा यह सूचना एवं जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर की जांच रिपोर्ट प्रेषित की है। एडवोकेट गणेषदान बिठू द्वारा जिला कलक्टर सतर्कता बीकानेर से पुनः मुलाकात कर ज्ञापन देकर उक्त चारों व्यक्तियों के विरूद्ध तत्काल एफ.आई.आर. दर्ज कर इन्हें गिरफ्तार करने की मांग की है।

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