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बीकानेर hellobikaner.com जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने पुलिस थाना कोतवाली के अन्तर्गत गुजरों की मस्जिद से बच्छावतों की चक्की तक बागड़ी रोड बागड़ी मोहल्ला क्षेत्र में भी तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा जारी कर जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया है। गौतम ने बताया कि जनस्वास्थ्य एवं लोक प्रशान्ति के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत यह आदेश जारी किए गए हैं।

विष्णु दत्त विश्नोई की आत्महत्या मामला, राजस्थान सरकार पर बहुत बड़ा सवालिया निशान : हनुमान बेनीवाल

कोविड-19 से लड़ने में एचआईवी दवाओं से अधिक कारगर कांगड़ा चाय : विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

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