Share
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित प्रस्तावों को मंजूरी दी है:

(क) संविधान की धारा 123 के खंड (1) के तहत परिशिष्ट- की पृष्ठ (9 से 12) के अनुरूप एक अध्यादेश, जिसका नाम मुस्लिम महिला (विवाह के अधिकार का संरक्षण), द्वितीय अध्यादेश, 2019 है, के प्रस्ताव का प्रख्यापन।

(ख) मुस्लिम महिला (विवाह के अधिकार का संरक्षण) विधेयक, 2018 जो राज्यसभा में लंबित है, में आवश्यक आधिकारिक संशोधन करना जिससे कि उपरोक्त अध्यादेश के स्थान पर प्रारूपण एवं अनुवर्ती प्रकृति के ऐसे संशोधनों को रखा जा सके, जिसे आवश्यक माना जा सकता है।

लाभ:

प्रस्तावित अध्यादेश विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करेगा एवं उन्हें उनके पतियों द्वारा तत्कालिक एवं अपरिवर्तनीय ‘तलाक-ए-बिद्दत‘ के प्रचलन के द्वारा तलाक दिए जाने को रोकेगा। यह तीन तलाक यानी ‘तलाक-ए-बिद्दत‘ की प्रथा को निरुत्साहित करेगा। प्रस्तावित अध्यादेश का प्रख्यापन आजीविका भत्ता, तीन तलाक यानी ‘तलाक-ए-बिद्दत‘ के पीड़ितों के नाबालिग बच्चों का संरक्षण का अधिकार प्रदान करेगा।

About The Author

Share

You cannot copy content of this page