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बीकानेर। विधानसभा चुनाव 2018 के तहत अब उम्मीदवार या राजनीतिक दल अपने चुनाव प्रचार कार्यों पर 10 हजार रूपए तक का लेन-देन ही नकद राशि का भुगतान के माध्यम से कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ एन के गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार यह आदेश जारी किए गए हैं।
यह आदेश 12 नवम्बर से लागू रहेंगे। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा जारी आदेशानुसार पूर्व में प्रत्याशी या राजनीतिक दल एक दिन में अधिकतम 20 हजार रूपए तक के भुगतान को नकद माध्यम से कर सकता था, इस भुगतान की सीमा को अब 10 हजार रूपए कर दिया गया है।
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उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी प्रकार से अवैध राशि के उपयोग पर रोक लगाने के उद्देश्य से यह कार्यवाही की गई है। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी व राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के दौरान इसका विशेष ध्यान रखते हुए आदर्श आचार संहिता की अनुपालना में सहयोग करें तथा आयोग द्वारा निर्धारित नकद लेन देन की सीमा से अधिक राशि व्यय करने की स्थिति में चैक, बैंक ड्राफ्ट अथवा आरटीजीए या एनईएफटी या इंटरनेट बैंकिंग जैसे माध्यमों का प्रयोग करते हुए भुगतान करें।

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