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लखनऊ । उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली चोरी पर लगाम लगाने के लिए आज प्रोत्साहन योजना की घोषणा की। इसके तहत बिजली चोरों की जानकारी देने वाले और छापा डालने वाली टीम को शमनशुल्क का 10-10 फीसदी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रस्ताव के अनुसार वित्तीय वर्ष में मिलने वाली पूरे शमनशुल्क की धनराशि का 20 प्रतिशत की व्यवस्था अगले वर्ष के बजट में की जाएगी। बिजली चोरी रोकने पर इसकी आपूर्ति के साथ ही राजस्व बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
एक अन्य प्रस्ताव में मंत्रिमंडल ने विद्युत वितरण और पारेषण क्षेत्र की अवस्थापना योजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन की व्यवस्था का निर्णय लिया है। इसके तहत विद्युत वितरण निगम वित्तीय संस्थाओं से 1250 करोड़ रुपये अवस्थापना योजना के लिए और 843 करोड 75 लाख रुपये आंतरिक संसाधन जुटाने के लिए ऋण लेंगे।
मंत्रिमंडल ने अपने एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में बुन्देलखण्ड एवं अतिदोहित विकास खण्डों में स्प्रिंकलर प्रणाली क लिए अनुदान के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके तहत 261 विकास खण्डों में लघु एवं सीमान्त कृषकों को 90 फीसदी और अन्य कृषकों को 80 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। अनुदान तीन रुपों में होगा। पहले में लघु सीमान्त किसानों के लिए अधिकतम 25200, 14400 और 23400 रुपये अनुदान के रुप में होंगे जबकि सामान्य कृषकों के लिए यह राशि 22400, 12800 और 20800 होगी। स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली में योजनाओं पर 28000, 16000 और 26000 अधिकतम खर्च होगा।
मंत्रिमंडल ने राज्य में नागर विमानन को बढ़ावा देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत राज्य में इन्टर कनेक्टीविटी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। सस्ते किराये पर लोग यात्रा कर सकेंगे। मंत्रिमंडल ने उन्नाव की पूर्वा नगर पंचायत और फर्रुखाबाद की शमसाबाद नगर पंचायत के सीमा विस्तार का भी निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने रामपुर में गठित वक्फ न्यायाधिकरण को समाप्त कर उसके अधिकार क्षेत्र को लखनऊ के न्यायाधिकरण में समाहित करने का भी निर्णय लिया है। रामपुर वक्फ न्यायाधिकरण का गठन अखिलेश यादव सरकार ने मार्च 2014 में किया था। 

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