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चुनाव आयोग ने बुधवार को राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन कार्यक्रम घोषित करते हुए कहा कि आगामी 20 जुलाई तक इस पद के लिए निर्वाचन प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी. मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल इस वर्ष 24 जुलाई को खत्म होने से पहले 20 जुलाई तक इस पद के लिए समस्त निर्वाचन प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी.

चुनाव आयुक्त एके ज्योति और ओपी रावत की मौजूदगी में जैदी ने बताया कि राष्ट्रपति पद के निर्वाचन की अधिसूचना आगामी 14 जून को जारी की जायेगी. उन्होंने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 324 और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन की अधिसूचना जारी करने के साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत हो जायेगी.

निर्वाचन कार्यक्रम के तहत राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 28 जून निर्धारित की गयी है. नामांकन करनेवाले व्यक्ति को बतौर उम्मीदवार 15 हजार रुपये जमानत राशि के रूप में जमा कराने होंगे. नामांकन पत्रों की जांच 29 जून तक पूरी कर ली जायेगी. वहीं नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि एक जुलाई नियत की गयी है. इसके बाद जरूरत पड़ने पर 17 जुलाई को मतदान होगा और 20 जुलाई को मतगणना की जायेगी. जैदी ने स्पष्ट किया राष्ट्रपति चुनाव में राजनीतिक दल अपने सांसद और विधायकों को किसी खास उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने को बाध्य करने के लिये व्हिप जारी नहीं कर पायेंगे.

जैदी ने निर्वाचन नियमों के हवाले से बताया कि संविधान के अनुच्छेद 55 के तहत राष्ट्रपति पद का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायेगा. इस चुनाव के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को 50 प्रस्तावकों और 50 अनुमोदकों के हस्ताक्षर युक्त नामांकन पत्र जमा करने होंगे.

उन्होंंने स्पष्ट किया कि कोई भी प्रस्तावक या अनुमोदक किसी एक उम्मीदवार के नामांकन पत्र पर ही हस्ताक्षर कर सकेगा. एक से अधिक नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर होने की स्थिति में हस्ताक्षर करने की तिथि और समय के मुताबिक पहले किये गये हस्ताक्षर को मान्यता दी जायेगी, शेष अन्य हस्ताक्षरों को अमान्य कर दिया जायेगा.

इसके अलावा आयोग ने मतपत्र से होनेवाले राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिये पहली बार विशेष पेन मतदाताओं को मुहैया कराने का इंतजाम किया है. जैदी ने बताया कि मतपत्रों में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिये मतदाता सिर्फ आयोग द्वारा मुहैया कराये गये पेन से ही मतपत्र पर अपने मतदान की जानकारी भरेंगे. खास किस्म की स्याही वाला यह पेन मतदान केंद्र पर ही मतदाताओं को मुहैया कराया जायेगा. उन्होंने बताया कि किसी अन्य पेन से भरा गया मतपत्र अमान्य घोषित कर दिया जायेगा.

राष्ट्रपति पद के लिए दिल्ली स्थित संसद भवन और राज्यों की विधानसभाओं में मतदान के लिए मतदान केंद्र बनाये जायेंगे. राष्ट्रपति चुनाव के लिए योग्य मतदाता के रूप में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य संसद भवन स्थित मतदान केंद्र में और दिल्ली एवं पुडुचेरी सहित सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य संबद्ध राज्य की विधानसभा में स्थित मतदान केंद्र पर मतदान करेंगे. लेकिन, जरूरत पड़ने पर संसद सदस्य किसी राज्य की विधानसभा में या विधानसभा सदस्य दिल्ली स्थित संसद भवन में भी मतदान कर सकेंगे, बशर्ते उन्हें चुनाव आयोग को मतदान की तारीख से कम से कम दस दिन पहले इस बाबत आवेदन करना होगा.

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जैदी ने बताया कि निर्वाचक मंडल में राज्यसभा की खाली हुई रिक्तियों से कोई असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्यसभा की खाली हुई 13 सीटों के लिए चुनाव स्थगित कर दिया गया है, इसलिए इन सीटों के मौजूदा सांसद ही राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य के रूप में मतदान कर सकेंगे. जैदी ने आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के मताधिकार पर भी स्पष्ट किया कि इनके मामले अभी विचाराधीन हैं. इसलिए वर्तमान स्थिति में ये विधायक भी मताधिकार के योग्य हैं. उन्होंने कहा कि यदि मतदान के दिन तक इस मामले में कोई फैसला नहीं आता है, तो मौजूदा स्थिति बरकरार रहेगी.

साभारः प्रभात खबर

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