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इनकम टैक्‍स रिटर्न तथा ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तिथि 30 सितम्‍बर, 2018 से बढ़ाकर 15 अक्‍टूबर, 2018 की गई। केन्‍द्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कर निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए कुछ निश्चित श्रेणी के करदाताओं के मामले में इनकम टैक्‍स रिटर्न तथा ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितम्‍बर, 2018 से बढ़ाकर 15 अक्‍टूबर, 2018 कर दी है। लेकिन रिटर्न प्रस्‍तुत करने में चूक करने वालों के लिए ब्‍याज से संबंधित आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्‍छेद 234ए(स्‍पष्‍टीकरण-1) के लिए तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी और करदाता को अधिनियम के अनुच्‍छेद 234ए के प्रावधानों के अनुसार ब्‍याज का भुगतान करना होगा।

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