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जयपुर । राजस्थान के लोकायुक्त का कार्यकाल अब 8 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने गुरुवार को राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 2) अधिसूचित किया है।
जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्यपाल श्री कल्याण सिंह ने इस अध्यादेश को मंजूरी प्रदान कर दी है। अध्यादेश के माध्यम से राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 5 की उप धारा 1 को संशोधित कर लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष किया गया है।
यह अध्यादेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा। राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 2) के प्रारम्भ पर पद धारण कर रहे लोकायुक्त द्वारा, ऎसे प्रारम्भ से वह पद छोड़ा हुआ समझा जाएगा।

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