hellobikaner.com

hellobikaner.com

Share
जयपुर hellobikaner.com श्रम कारखाना एवं बॉयलर राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने बताया है कि राज्य में कोविड -19 की  रोकथाम हेतु सभी पंजीकृत कारखानों में कर्मकारों की आवश्यकता को कम करने के लिए राज्य सरकार ने पिछले दिनों काम के घंटों को ‘8 घंटे प्रतिदिन” से बढ़ाकर ’12 घंटे प्रतिदिन” करने की अनुमति दी थी जिसे वापस लेते हुए पुनः काम के 8 घंटे कर दिए।
कारखाना एवं बॉयलर मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा कारखाना अधिनियम,1948 के अंतर्गत वयस्क कर्मकारों के कार्य समय के प्रावधानों में आदेश क्रमांक. एफ.3(15) /Legal/F&B/2020/188 दिनांक 11-04-2020 एवं आदेश क्रमांक. एफ.3 (15) /Legal/F&B/2029/226 दिनांक 24-04-2020 द्वारा छूट दी गई थी जिसे वापस लेते हुए काम के 8 घंटे ही कर दिया।
 
जूली ने बताया कि वर्तमान में कोरोना महामारी के दौरान लगभग सभी कारखाने संचालित किए जा रहे हैं । उन्होंने बताया कि श्रमिकों का आवागमन भी चालू हो गया है एवं पास की आवश्यकता नहीं है। कारखाना एवं बॉयलर मंत्री ने बताया कि सार्वजनिक परिवहन भी कई इलाकों जैसे ग्रीन, ऑरेंज जोन आदि में चालू हो गया है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा कोविड -19 के बचाव हेतु दिए गए निर्देशों तथा गाइडलाइन जैसे सामाजिक दूरी की पालना, मास्क पहनकर कार्य करना आदि की पालना कारखाना प्रबंधन एवं वहां कार्यरत श्रमिकों द्वारा की जा रही है।

About The Author

Share

You cannot copy content of this page