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जयपुर। राजस्थान में होने वाले आगामी पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग ने एक गाइडलाइन जारी की है इस गाइडलाइन में प्रत्याशी के सामने एक शर्त रखी गई है। शर्त के अनुसार सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच व पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्य अगर खुले में शौच जाता है तो वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

चुनाव से पहले नामांकन के दौरान इस आशय का शपथ पत्र देना होगा। निर्वाचन विभाग के अनुसार प्रत्याशी के घर में शौचालय होने के साथ उसका नियमित प्रयोग करने की शर्त रखी गई है। विभाग की गाइडलाइन में साफ दर्शाया गया है कि चुना लडऩे वाले प्रत्याशी घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय होना चाहिए। इसके साथ प्रत्याशी के परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच के लिए नहीं जाना चाहिए।

निर्वाचन आयोग के इस आदेश में स्वच्छ भारत योग को मूर्त रूप देने का प्रयास किया गया है। इस बार उम्मीदवारों के प्रचार खर्च की सीमा 20 हजार से बढ़ाकर 50 हजार किया गया है वही जिला परिषद सदस्य के लिए 80 हजार से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए हा गई है। पंचायत समिति सदस्य के लिए 40 से 75 हजार किया है। अब उम्मीदवारों को लॉटरी का इंतजार है।

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