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बेगूसराय ।  बिहार में बेगूसराय जिले की एक अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी मस्जिद के इमाम को आज आठ साल कारावास के साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षित ने यहां सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के बाद सहरसा जिले के सलखुआ थाना क्षेत्र में अरवा गांव निवासी इमाम मोहम्मद कासिफ जया को भारतीय दंड विधान की धारा 365 में पांच साल का कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड तथा पॉक्सो की धारा चार के तहत आठ साल के कारावास एवं पांच हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी है। इस मामले में आठ सितम्बर को अदालत ने कासिफ को दोषी करार दिया था।
आरोप के अनुसार, 21 अप्रैल 2015 की रात्रि में बेगूसराय जिले के बखरी थाना क्षेत्र में मोहनपुर गांव की 15 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण करने के बाद मस्जिद के एक कमरे में कैद कर इमाम ने उसके साथ दो दिनों तक दुष्कर्म किया। बाद में नाबालिग के पिता ने कासिफ के खिलाफ संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
एक अन्य नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षित की ही अदालत ने दोषी तिलक सहनी को सात साल कारावास की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
गौरतलब है कि बेगूसराय जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के बगरस गांव निवासी तिलक सहनी ने 16 मार्च 2016 की रात्रि में गांव की ही एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। 

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