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सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर आज बडा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पटाखों पर प्रतिबंध नहीं लगाया है लेकिन पटाखों को फोड़ने के लिए कुछ शर्ते लागू की है। सुप्रीम कोर्ट में भारत के कई शहरों से पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर पूर्णतः रोक लगाने की मागं की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए आज फैसला सुनाया। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा की दिवाली पर पटाखें रात 8 बजे से रात 10 बजे तक फोडे जा सकेगें और नववर्ष और क्रिसमस पर रात 11ः55 से 12.ः30 बजे तक ही पटाखें फोडे जा सकेगे। सुप्रीम कोर्ट ने अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले पटाखों पर भी फैसला सुनाते हुए कहा कि 2005 में ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर फैसला सुनाया गया था उसके आधार पर जो ध्वनि की सीमा बताई गई थी वो ही पटाखे फोडे जा सकेंगे। अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऑनलाइन पटाखों की बिक्री नहीं होगी। केवल लाइसेंट ट्रेडर्स ही पटाखों की बिक्री कर सकेगे।

 

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