hellobikaner.com
Share

बीकानेर hellobikaner.com जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने कोरोनावायरस के संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिले की सभी सीमाओं को सील करने के आदेश दिए हैं।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार बीकानेर जिले की सीमाओं में किसी भी माध्यम से आने वाले (पैदल अथवा वाहन) व्यक्तियों के प्रवेश को पूर्णतया निषेध किया गया है। विशेष परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुमति पत्र के माध्यम से ही जिले की सीमा में प्रवेश किया जा सकेगा।

बीकानेर : रांका ट्रस्ट ने 29 थानों के लिए 2000 मास्क व सेनेटाइजर किये वितरित

गौतम ने बताया कि अन्य जिलों या राज्यों से अनुमति लेकर जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्ति अनिवार्य रूप से जिला कंट्रोल रूम को सूचना देंगे ।

बीकानेर महिला उत्थान एवं जाग्रति समिति संस्था द्वारा कोरोना वॉरियर्स का सम्मान

जिला कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 0151220 4989 है। गौतम ने बताया कि प्रवेश करने वाले व्यक्ति मेडिकल टीम को जांच में सहयोग करते हुए आइसोलेशन का पालन करेंगे । ऐसे व्यक्तियों की सूचना चेक पोस्ट पर भी संग्रहित की जाएगी और यह सूचना रोजाना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भिजवाई जाएगी। गौतम ने बताया कि इस आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 और 270 तथा राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1957 और अन्य प्रावधानों के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। आदेश 3 मई तक प्रभाव में रहेंगे।

About The Author

Share

You cannot copy content of this page