बीकानेर hellobikaner.com जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने बताया कि सायं 7 से प्रातः 7 बजे तक कोई गतिविधि नहीं होगी। इस दौरान केवल पुलिस प्रशासन स्टाफ की फील्ड ड्यूटी और अन्य गतिविधियां डॉक्टरों, पैरामेडिक्स की शिफ्ट अथवा इमरजेंसी ड्यूटी, मेडिकल आपात, फार्मासिस्ट और केमिस्ट दुकानों के स्टाफ और ट्रकों के आवागमन पर छूट रहेगी।
बीकानेर : इस जोन में नहीं खुलेगी कोई इंडस्ट्री, श्रमिकों के सिंगल टाइम ट्रांसपोर्टेशन को अनुमति
6 बजे बाद ये दुकानें खुली रह सकेंगी
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि सतत उत्पादन की प्रकृति वाली फैक्ट्रियां, रात्रि कालीन शिफ्ट में चलने वाली फैक्ट्रियां, आईटी कंपनियां और केमिस्ट शॉप सांय 6 बजे के बाद भी खुली रह सकेगी। शिफ्ट में चलने वाली इकाइयों में शिफ्ट इस तरह निर्धारित की जाएगी कि सायं 7 से प्रातः 7 बजे तक स्टाफ या श्रमिकों की सड़कों पर कोई आवाजाही ना हो। सायं 7 बजे के बाद घर जाने के लिए जिला प्रशासन , पुलिस व स्टाफ के घर जाने के लिए विशेष पास जारी किया जाए। इस पास में व्यक्ति का नाम, व्हीकल नंबर और घर का पता सहित समस्त जानकारी अंकित की जाएगी।
बीकानेर : इनसे लेनी होगी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की अनुमति….
अनुमत निजी संस्थानों के ऑफिस में 33 प्रतिशत स्टाफ को ही बुलाया जाए और समस्त सुरक्षा मानकों की अनुपालना सुनिश्चित करें। साथ ही कंपनी द्वारा अपने स्टाफ को लाने ले जाने के लिए विशेष वाहन की अनुमति जिला प्रशासन से अनुमति ली जाए और वाहन के सैनिटाइजेशन तथा अन्य सोशल डिस्टेंसिंग सहित एडवाइजरी की पालना करवाना सुनिश्चित किया जाए।