बीकानेर hellobikaner.com जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत कोरोनावायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए पुलिस थाना सिटी कोतवाली के अन्तर्गत सुथारों की बड़ी गुवाड़ में मुरलीधर व्यास जी मूर्ति से मकान गोकुल पुरोहित के आगे मार्डन स्टोर – माताजी मंदिर मकान महेन्द्र सुथार से – चुड़िगर मस्जिद चौक से – मुरलीधर व्यास जी मूर्ति सुथारों की बड़ी गुवाड़ तक के क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश वापस लेने की घोषणा की है।
बीकानेर में रविवार को इन जगहों पर नहीं होगी पेयजल आपूर्ति
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आमजन के स्वास्थ्य को सुरक्षा प्रदान करने के इस क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित करते हुए आवागमन को पूर्ण प्रतिबंधित किया गया था। आदेश में बताया गया कि इस क्षेत्र में मिले कोरोना रोगी के संपर्क में आए समस्त व्यक्तियों की जांच की जा चुकी है और रैंडम आधार पर लिए गए सैम्पलिंग जांच भी नेगेटिव पाई गई है, अतः लोगों की सुविधा के लिए यह प्रतिबंध हटाए गए हैं
एडवाइजरी की पालना होगी अनिवार्य
गौतम ने बताया कि कोरोनावायरस संक्रमण रोकथाम के लिए जारी एडवाइजरी का पूरा पालन किया जाना अनिवार्य रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा तथा दुकानदार ऐसे किसी व्यक्ति को सामान नहीं बेचेगा जिसने मास्क नहीं पहना हो। सार्वजनिक स्थानों पर सभी व्यक्ति सामाजिक दूरी (कम से कम 6 फीट )की पालना सुनिश्चित करेंगे। रात 9:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक समस्त गतिविधियाें व आवागमन के सम्बंध में जारी नियम यथावत रहेंगे। आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 और 270 तथा राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।