जयपुर hellobikaner.in देवउठनी एकादशी के साथ ही विवाहों का दौर शुरू हो चुका है। ऎसे में लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिये नगर निगम ग्रेटर और हैरिटेज जयपुर की और से सभी विवाह स्थल संचालकों को यह निर्देश जारी किये गये है कि विवाह स्थल को समारोह से पूर्व एवं समारोह के बाद सैनेटाईज करवाया जाये। सैनेटाईज करने की मशीन हर विवाह स्थल पर अनिवार्य कर दी गई है। नगर निगम हैरिटेज जयपुर मुख्यालय में गुरूवार को विवाह स्थल संचालकों के पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में आयुक्त हैरिटेज लोकबन्धु एवं कार्यवाहक आयुक्त ग्रेटर निगम अरूण गर्ग ने यह निर्देश दिये।
विवाह स्थल पर यदि 100 से अधिक मेहमान मिलते है तो विवाह स्थल संचालक पर 25 हजार रूपये जुर्माने का प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है। इसके साथ ही सम्बन्धित उपखंड अधिकारी की अनुमति से ही विवाह सम्बन्धित आयोजन किया जा सकेगा। यदि पूर्व अनुमति नहीं ली जाती है, उपस्थित लोग बिना मास्क मिलते है और सोशल डिस्टेसिंग की पालना नहीं की जाती है तो 5 हजार रूपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी प्रत्येक मैरिज गार्डन पर अनिवार्य की गई है। विवाह स्थल पर शौचालय को साफ रखना और सैनेटाईज करवाना भी अनिवार्य किया गया है अन्यथा 5 हजार रूपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही प्रत्येक समारोह की विडियोग्राफी करवाना भी अनिवार्य किया गया है।
आयुक्त लोकबन्धु ने निर्देश दिये है कि विवाह स्थल पर कुर्सियों, सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे रैलिंग, डोर हैण्डल्स एवं सार्वजनिक सतह आदि की बार-बार सफाई हो एवं सैनेटाईज किया जाये। समारोह के दौरान भी कम से कम एक कर्मचारी इस कार्य के लिये विवाह स्थल संचालकों को नियुक्त करना होगा।
बैठक में सभी जोन उपायुक्तों को निर्देश दिये गये है कि वे उनके क्षेत्र में संचालित मैरिज गार्डनों में होने वाले आयोजनों की लगातार निगरानी करवाये यदि कही भी सरकार द्वारा जारी कोरोना गाईडलाइन का उल्घंन होता है तो नियमानुसार सख्त कार्यवाही करवाये।