बीकानेर hellobikaner.in राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चयनित खाद्य सुरक्षा लाभार्थी के वरिष्ठ नागरिक या दिव्यांग होने व अपरिहार्य कारणों के चलते खाद्य सामग्री प्राप्त करने में असमर्थ लाभार्थी की सुविधा के लिए विशेष वितरण प्रक्रिया के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाएगा। जिला कलक्टर (रसद) नमित मेहता ने बताया कि नॉमिनी डिलीवरी या नामांकन वितरण की इस विशेष व्यवस्था के तहत पात्र लाभार्थी के परिचित को उनके स्थान पर बायोमैट्रिक सत्यापन से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा दी जाएगी।
इस योजना के तहत लाभान्वित होने वाले लाभार्थी को विशेष वितरण लाभार्थी कहा जाएगा। मेहता ने बताया कि इस प्रक्रिया के तहत लाभार्थी को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा। अनुमोदन के बाद नामांकित व्यक्ति को ऐसे लाभार्थी के राशन कार्ड में नोशनल सदस्य के रूप में जिला रसद अधिकारी, उपखंड अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी या प्रवर्तन निरीक्षक के द्वारा आवश्यक जांच के बाद एसएसओ लॉगइन पर उपलब्ध ईपीडीएस एमआईएस के विकल्प से जोड़ा जाएगा और वह व्यक्ति विशेष वितरण लाभार्थी का राशन पाने का हकदार रहेगा। इस के तहत नामांकित व्यक्ति के संबंध में आधार नंबर अपवादस्वरूप दो राशन कार्डों में संयोजित हो सकेगा।
मेहता ने बताया कि विशेष वितरण लाभार्थी के तहत ऐसे लाभार्थियों को जोड़ा जा सकेगा जिनके पास मोबाइल की सुविधा नहीं हो और राशन कार्ड एकल सदस्य का हो और सदस्य की उम्र 65 वर्ष से अधिक आयु की हो, या राशन कार्ड एक सदस्य का हो और वह सदस्य विकलांग हो या परिवार के सभी सदस्य विकलांग हो अथवा राशन कार्ड का मुखिया की उम्र 65 वर्ष हो और अन्य सदस्य 16 से 65 वर्ष की आयु सीमा में नहीं हो या अन्य सदस्य विकलांग हो जिस भी स्थिति में, परिवार के व्यस्क गंभीर बीमारी से पीड़ित हो और अन्य सदस्य व्यस्क नहीं हों, ऐसे कामगार श्रमिक जिनकी अंगुलियों के निशान श्रम कार्यों के कारण बायोमैट्रिक पहचान प्रक्रिया में सही पढ़ने में नहीं आते हों और उनके परिवार में अन्य कोई व्यस्क सदस्य ना हो या वयस्क सदस्य की उम्र 65 वर्ष से अधिक की या विकलांग हो या गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, या ऐसा कारण जो कि सक्षम अधिकारी को उचित लगे, के आधार पर परिवार कार्डों को विशेष वितरण लाभार्थी का लाभ दिया जा सकेगा।
मेहता ने बताया कि विशेष वितरण लाभार्थी का लाभ दिया जाने के लिए नामांकित व्यक्ति और नॉमिनी डिलीवरी प्रक्रिया विशेष वितरण लाभार्थी की मैपिंग एक ही उचित मूल्य दुकान पर होनी चाहिए। एफपीएस डीलर या उसके परिवार का सदस्य नामांकित व्यक्ति नहीं होना चाहिए, नामांकित व्यक्ति को फिंगरप्रिंट पहचान प्रमाणीकरण या ओटीपी सत्यापन के बाद ही विशेष वितरण लाभार्थी का खाद्यान्न वितरण किया जा सकेगा। नामांकित व्यक्ति को बायोमेट्रिक सत्यापन के बाईपास विकल्प उपलब्ध नहीं होंगे । साथ ही नामांकित व्यक्ति केवल एक ही विशेष वितरण लाभार्थी के राशन कार्ड से जोड़ा जा सकेगा। नामांकित व्यक्ति को पोर्टेबिलिटी की सुविधा नहीं होगी।