निगम आयुक्त ए एच गौरी

hellobikaner.com
Share

बीकानेर hellobikaner.in नगर निगम बीकानेर के नगरीय क्षेत्र में अवैध रूप से चलाई जा रही व्यवसायिक डेयरियों का संचालन 7 दिन में बंद करना होगा।

 

निगम आयुक्त ए एच गौरी ने बताया की दुग्ध डेयरियों का संचालन अवैध रूप से किया जा रहा है तथा डेयरियों की गायों व पशुओं का गोबर, कचरा, मल मूत्र आदि भी सार्वजनिक सड़क पर डाल दिए जाते हैं। इससे गंदगी व दुर्गंध उत्पन्न होती है तथा आवागमन भी बाधित होता है। उन्होंने बताया कि डेयरियों में रखे गए पशुओं को सार्वजनिक स्थानों एवं सड़कों पर खुले रूप से छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण राहगीरों एवं नागरिकों को शारीरिक क्षति होने की संभावनाएं रहती है।

 

निगम आयुक्त ने बताया कि यह कृत्य राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 251 एवं विभिन्न धाराओं में दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने बताया कि उक्त नियमों की पालना ना होने पर डेयरी संचालकों के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज करवाकर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा सफाई व ड्रेनेज व्यवस्था को नुकसान के लिए प्रतिकर एवं व्यय की राशि वसूल की जाएगी।

About The Author

Share

You cannot copy content of this page