बीकानेर, 31 जनवरी। जिले से लगने वाली भारत-पाकिस्तान सीमा पर तस्करी, घुसपैठ व असामाजिक तत्वों के प्रवेश व अन्य अवांछनीय गतिविधियों को रोकने के लिए जिला मजिस्टे्रट वेद प्रकाश ने सीमावर्ती क्षेत्र में रात्रिकालीन कफ्यू की अवधि 2 माह बढ़ा दी है।
जिला मजिस्टे्रट वेद प्रकाश की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी आदेश में बताया कि प्रतिबंधित क्षेत्र में बिना वैध अनुमति गमनागन व विचरण पर पूर्ण प्रतिबंद्ध रहेगा। आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत एकमाह के साधारण कारावास की सजा व 200 रुपए का जुर्माना किया जाएगा।
आदेश में जिले में भारत पाकिस्तान से लगते दो किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले निवासियों एवं उस क्षेत्र में प्रवेश व विचरण करने वाले समस्त निवासियों को निर्देशित किया गया है कि भारत क्षेत्र (भारत के अंदर की तरफ कादोकिलोमीटर की सीमा) से लगते समस्त क्षेत्र में शाम सात बजे से सुबह छह बजे तक बिना अनुमति के गमनागन व विचरण नहीं करें। पाकिस्तान की सीमा से लगता हुए समस्त क्षेत्र में तहसील पूगल, खाजूवाला, एवं कोलायत के ग्राम बल्लर, गुलामअलीवाला, सियासरचौगान, बैरियांवाली, करमवाला, गज्जेवाला, रणजीतपुरा, सांचू, अन्नेवाला, कब्रेवाला, भूरासर व मगनवाला शामिल है।
आदेश में बीकानेर जिले से भारत पाकिस्तान सीमा के पास लगते दो किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले निवासियों व उस क्षेत्र में प्रवेश व विचरणग करने वाले समस्त निवासियों को सख्त चेतावनी व आदेश दिया गया है कि वे प्रतिबंधित क्षेत्रों में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना गमनागमन व विचरण नहीं करेंगे। खेत की सिंचाई आदि आवश्यक कार्य के लिए समीपस्थ बी.एस.एफ. ,बी.ओ.पी.से वैध अनुमति प्राप्त की जा सकती है।
जिला मजिस्टे्रट ने जिले के बज्जू, पूगल, खाजूवाला एवं छत्तरगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र में स्थित पी.सी.ओ, संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय कॉल कापूर्ण विरण इंद्राज करें। किसी भी व्यक्ति को अपने बूथ से पाकिस्तान के टेलीफोन कोड 0092 पर किसी भी व्यक्ति को वार्ता नहीं करायेंगे न ही करने देंगे। बूथ संचालक प्रति सप्ताह संबंधित तहसीलदारों एवं थानों के प्रभारियों को इसकी सूचना देंगे तथा संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा टेलीफोन करने पर इसकी सूचना तत्काल निकट के पुलिस थाना या पुलिस अधीक्षक को देंगे। रजिस्टर की जांच के लिए राजस्व विभाग के तहसीलदार स्तर के अधिकारी गण, पुलिस विभाग के उप निरीक्षक स्तर तक, सहायक आयुक्त, स्पेशल ब्यूरो, भारत सरकार संयुक्त सहायक निदेशक (जी.) सीमा सुरक्षा बल, सहायक आयुक्त, कस्टम, बीकानेर एवं उनके अधीनस्थ कार्यरत निरीक्षक स्तर के अधिकारीगण को अधिकृत किया गया है।
आदेश में बीकानेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा की दृष्टि से समस्त मोबाइल कंपनियों द्वारा स्थापित कार्यालयों, अधिकृत दुकानों, काउंन्टरों पर नई सिम विक्रय किए जाने से पूर्व उपयोगकर्ता से उसकी पूर्ण पहचान के प्रमाण यथा फोटो, स्थाई निवास के पते का प्रमाण पत्र यथा राशन कार्ड, आधारकार्ड, मतदाता कार्ड, बिजली-पानी के बिल की प्रति आदि की हस्ताक्षरयुक्त सुस्पष्ट छाया प्रति आवश्यक रूप से ली जाए तथा मूल पत्रों से आवश्यक रूप से मिलान किया जाए एवं उपभोक्ता का सत्यापन करने के पश्चात ही सिम एक्टीवेशन किया जाए।
अन्य किसी व्यक्ति के पहचान पत्रों पर सिम प्राप्त न कर सके, सिम प्रदाता के द्वारा इसका इसका रजिस्टर संधारित किया जाए, जिसमें जारी की गई सिम एवं उपयोगकर्ता के संबंध में समस्त जानकारी दर्ज की जानी आवश्यक है। सिम प्रदाता कंपनी, संदिग्ध आवेदक अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्रों के जाली होने की स्थित में तत्काल क्षेत्र के थानाधिकारी को आवश्यक रूप से सूचित करने के लिए पाबंद रहेगी।
बीकानेर जिले के किसी भी क्षेत्र में जहां पाकिस्तान लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिये सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है, में कोई भी व्यक्ति, संस्था पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग नहीं करेगा तथा न ही किसी व्यक्ति, संस्था को उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।
आदेश में बताया गया कि बीकानेर की पाकिस्तान से सटी सीमा के समीप की कृषि भूमि का आवंटन विभिन्न व्यक्तियों को किया गया है, जिनके द्वारा वर्ष भर कृषि एवं लघु व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए ठेके पर देश के विभिन्न प्रदेशों के कामगारों से कार्य करवाया जा रहा है। इसी प्रकार इस क्षेत्र में हो रहे खनन कार्य में कार्यरत कामगारों की पहचान भी आवश्यक है। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से सीमा सुरक्षा बल को अवगत होना अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए ऎसे सभी व्यक्ति अपने मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति, पुलिस से कराये गए चरित्र सत्यापन, पहचान पत्र यथा वोटर आई.डी., राशन कार्ड आधारकार्ड, पैनकार्ड, स्थाई निवास पते का प्रमाण आदि की प्रति समीपस्थ बी.एस.एफ.बी.ओ.पी. एवं संबंधित पुलिस थानों में जमा करवाएंगे तथा कार्य के दौरान ऎसे समस्त व्यक्तियों को अपना परिचय पत्र साथ में रखना अनिवार्य होगा।