बीकानेर hellobikaner.in एडवोकेट ओम बिश्नोई ‘‘बोळा’’ ने प्रेस नोट जारी कर बताया की दुर्घटना दिनांक 13.09.2007 को रानीबाजार, बीकानेर निवासी अनुप बिष्नोई अपनी मारूती कार संख्या HR20-C-4545 में सवार होकर बीकानेर से जयपुर जा रहा था।
समय करीब 11.30 पी.एम. पर जब वह सड़क आम एन.एच. 11 बीकानेर से जयपुर पर सीकर के हरदयालपुरा बस स्टेण्ड के पास सामने से एक टवेरा संख्या RJ14-U-3448 के चालक देबूराम ने अपनी टवेरा को लापरवाही, गफलत एवं तेजगति से चलाकर अपनी सही दिषा में नियंत्रित गति से सड़क के किनारे-किनारे चल रही मारूती के रोंग साईड में जाकर टक्कर मारी। जिससे मारूती में सवार अनुप बिष्नोई के गंभीर प्रकृति की चोटे आई और उन्हीं चोटों के कारण दौराने इलाज दिनांक 14.09.2007 को उसकी मृत्यु हो गई।
इस घटना मुआवजा दावा मृतक के परिजनों की और से एडवोकेट ओम बिश्नोई ‘‘बोळा’’ ने पेश किया व उसकी पैरवी की। जिसमें माननीय न्यायालय ने मृतक के परिजनों को मुआवजा राशि 73,41,852/- रुपए व दावा प्रस्तुत करने की दिनांक से इस राशि पर 07 प्रतिशत ब्याज अदा करने के लिए वाहन टवेरा संख्या RJ14-U-3448 के मालिक व चालक एवं बीमा कम्पनी को संयुक्त रूप से तथा पृथक-पृथक रूप से उत्तरदायी माना है।