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श्रीगंगानगर,hellobikaner.in राजस्थान के हनुमानगढ़ में पोक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की का अपरहण कर दुष्कर्म करने के आरोप में एक युवक को 10 वर्ष की सजा सुनाई हैं।

 


अदालत के न्यायाधीश मदनगोपाल आर्य ने इस मामले में श्रीगंगानगर जिले में सादुलशहर निवासी कालू उर्फ शैलेन्द्र को यह सजा सुनाई। इस मामले में उस पर एक लाख पांच हजार का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

 


विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि सात अगस्त 2018 को हनुमानगढ़ महिला थाना में सत्रह वर्षीय पीड़िता के पिता द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर शैलेंद्र (24) के विरुद्ध अपहरण दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

 

 

जिसमें बताया कि आरोपी ने नाबालिग को 31 जुलाई 2018 को बहला-फुसलाकर कहीं भगा ले गया। बाद में यह किशोरी मुंबई के एक होटल में आरोपी के साथ मिली। जहां से पुलिस लेकर आई। आरोपी ने किशोर के साथ दुष्कर्म किया।

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