hellobikaner.com

Share

हैलो बीकानेर न्यूज़  नेटवर्क  ,बीकानेर,  hellobikaner.com जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी एवं सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली जन हानि की क्षति को कम के लिए जिला पुलिस अधीक्षक बीकानेर ने निर्देश दिए है की जिले के सभी थानों एवं यातयात शाखा द्वारा जिला परिवहन अधिकारी के साथ दिनांक 1 से 10 अप्रैल तक बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चालक एवं नाबालिक वाहन चालकों के विरूद्व नं डी एल – नं ड्राईव अभियान चलाया जाकर कार्यवाही की जावेगी।

 

 

 

अभियान वाहन मालिक के विरूद्व कार्यवाही की जावेगी। बिना ड्राईविंग लाईसेन्स के वाहन चलाने पर एमवी एक्ट के तहत ड्राईवर के 5 हजार रूपये जुर्माना व वाहन स्वामी द्वारा बिना ड्राईविंग लाईसेन्स वाले व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देने पर एमवीएक्ट के तहत वाहन स्वामी अभिभावक पर 5 हजार रूपये जुर्माना अर्थात कुल 10 हजार रूपये जुर्माना होगा।

 

 

अभियान की मोनिटरिंग जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकगण वृताअधिकारीगण द्वारा की जायेगी। बीकानेर पुलिस वाहन चालकों व वाहन स्वामी अभिभावक से अपील करती है कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन न चलाये व न ही चलाने की अनुमति दें।

About The Author

Share

You cannot copy content of this page