हैलो बीकानेर,चूरू,अविनाश आचार्य। आज दिनांक 10 जुलाई 2017 को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चूरू राजस्थान के कार्यालय से एक आदेश जारी हुआ है जिसमें लिखा गया है कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर अनेक प्रकार की अफवाहे फैलाई जाकर कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित कर साम्प्रदायिक सद्भाव को बिगाडने का प्रयास किया जा रहा है जिससे लोक शान्ति भंग होने और कानून-व्यवस्था तथा सामाजिक सद्भाव प्रतिकूल रूप से बाधित होने की आशंका उत्पन्न हो सकती है। ऐसी स्थिति में सामाजिक सद्भाव एवं लोक शान्ति बनाये रखने हेतु तत्काल निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। अत: उपर्युक् परिस्थितियों को दृष्टिगह रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट चूरू दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयो करते हुए चूरू जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में 2जी/3जी/4जी इंटरनेट डाटा सर्विसेज व सभी सोशल मीडिया सर्विसेज के साथ वॉयस कॉल पर भी प्रतिबन्ध हेतु निषेधाज्ञा लागू करता हूँ।