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इस बार दिवाली 19 अक्टूबर को मनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक बरकरार रखी है। अब दीवाली से पहले यहां पटाखों की बिक्री नहीं हो सकेगी।दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं और दिवाली पर पटाखे फोड़ने का मन बना रहे हैं तो ये खबर आपको मायूस करने वाली है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पटाखों की बिक्री 1 नवंबर, 2017 से ही दोबारा की जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट का मकसद साफ है, वह इस फैसले से देखना चाहता है कि पटाखों से होने वाले प्रदूषण पर इस फैसले का कितना असर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री और भंडारण पर रोक लगाने वाले नवंबर 2016 के आदेश को बरकार रखते हुए यह फैसला सुनाया है।

न्यायमूर्ति ए के सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पटाखों की बिक्री पर लगी रोक को अस्थायी रूप से हटाने और पटाखों की बिक्री की इजाजत देने वाला शीर्ष अदालत का 12 सितंबर का आदेश एक नवंबर से लागू होगा। दीवाली 19 अक्तूबर को है और इस आदेश के प्रभावी रहने का मतलब है कि त्योहार से पहले पटाखों की बिक्री नहीं होगी।

 

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