बीकानेर hellobikaner.com जिले में कंटेनमेंट जोन में आने वाले धर्म स्थलों को 7 सितंबर से नहीं खोला जा सकेगा। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के मद्देनजर कंटेनमेंट जोन में जहां कोरोना पॉजिटिव रोगी पाए गए हैं, उनके 100 मीटर के दायरे में स्थित मंदिर सहित अन्य समस्त प्रकार के धर्मस्थल खोलने की अनुमति नहीं है।
मेहता ने बताया कि कोरोना संक्रमण से आमजन को सुरक्षा के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। इसी के मद्देनजर कंटेनमेंट जोन में स्थित मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों को खोले जाने पर पाबंदी रहेगी। ऐसे धर्मस्थल जो कंटेनमेंट जोन के दायरे में आते हैं , खोलने के लिए पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे।