Share

नई दिल्ली । स्वास्थ्य मंत्रालय ने 21 सितंबर से कक्षा नौंवी से लेकर बारहवीं तक के विद्यार्थियों के लिए ऐच्छिक आधार पर विद्यालयों को आंशिक रूप से खोलने के लिए दिशानिर्देश जारी किये।

इन दिशानिर्देशों के तहत विद्यार्थियों के बीच नोटबुक, पेन/पेंसिल, पानी की बोतलें आदि साझा करने, प्रार्थना सभा और खेलकूद आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी तथा ऑनलाइन शिक्षण को बढ़ावा देने तथा केवल बिना लक्षण वाले छात्रों को ही विद्यालय परिसर में अनुमति देने जैसी बातें भी उनमें हैं।

दिशानिर्देशों में कहा गया कि विद्यालयों को आंशिक रूप से खोलने के लिए विद्यार्थियों के अभिभावकों की लिखित सहमति जरूरी होगी तथा चरणबद्ध तरीकों से कक्षाओं का आयोजन एवं विद्यार्थियों का आना-जाना होगा।

विद्यालयों के आंशिक रूप से खुलने के लिए जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार दो कुर्सियों, डेस्कों के बीच छह फुट की दूरी हो तथा शिक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्होंने स्वयं और विद्यार्थियों ने मास्क लगा रखा है।

About The Author

Share

You cannot copy content of this page