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बीकानेर hellobikaner.com कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी सभी गाइडलाइंस की पालना सुनिश्चित करते हुए जिले की ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इन सभी ग्राम पंचायतों में 4 चरणों में चुनाव करवाए जाएंगे। पहले चरण में 28 सितंबर, दूसरे चरण में 3 अक्टूबर, तीसरे चरण में 6 अक्टूबर और चैथे चरण में 10 अक्टूबर को मतदान होगा। सभी पंचायतों में सरपंच पदों के लिए ईवीएम मशीनों द्वारा और वार्ड पंच पदों के लिए मतदान मतपेटी द्वारा करवाए जाएंगे।

 

बीकानेर : रविवार को खुले रहेंगे बाजार

जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए निर्वाचन की प्रत्येक गतिविधि में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों (निर्वाचनकर्मी, मतदाता, चुनाव लडने वाले अभ्यर्थी, पोलिंग एजेंट आदि) के लिए मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा एवं समय-समय पर हाथों को सैनेटाइज करना होगा। इसके अलावा प्रशिक्षण स्थल, मतदान केन्द्र एवं मतदान सामग्री संग्रहण स्थल को उपयोग से पूर्व सैनेटाइज करना होगा। नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी के साथ एक ही व्यक्ति को रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा। मतदाताओं को मतदान के समय मास्क लगाना अनिवार्य होगा। निर्वाचन लडने वाले अथ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए जुलूस, रैली आदि में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 की गाइडलाइनों का उल्लघंन तत्समय प्रवृत विधि के अनुसार दण्डनीय होगा।

चुनाव का समय एक घंटे बढ़ाया
जिला निर्वाचन अधिकारी मेहता ने बताया मतदान का समय एक घंटा बढाकर प्रातः 7.30 से सांय 5.30 तक रखा गया है ताकि एक साथ अधिक मतदाता एकत्रित न हो और सभी अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकें। सोशल डिस्टेंसिंग के चलते ही चुनाव चार चरणों में रखा गया है।

ईवीएम का होगा सैनेटाइजेशन
मेहता ने बताया कि सभी ईवीएम को  निर्वाचन के लिए तैयार करते समय सैनेटाइजेशन किया जाएगा। कोविड-19 मैनेजमेंट के लिए पंचायत समिति स्तर पर ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। प्रत्येक निर्वाचनकर्मी को आयोग्य सेतु एप उपयोग करना होगा। मतदान दल के सभी सदस्यों को पर्याप्त मात्रा में मास्क, ग्लव्स एवं सैनेटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि 55 वर्ष से अधिक के कार्मिकों को यथा संभव मतदान दल में नियोजित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा गर्भवती महिला, धात्री महिला एवं गंभीर रोग से ग्रसित कार्मिकों को चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखा जाएगा।

मतदान में मतदाता फोटो पहचान का होगा उपयोग-सभी मतादाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी हो चुके हैं। मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। फिर भी यदि कोई मतदाता किसी भी कारण से फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में अस्मर्थ रहता है तो मतदान के लिए उसे राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अनुमोदित किए गए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

मतदान दिवस को इन पहचान पत्र का कर सकेंगे उपयोग-इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, पास्पोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, आयकर पहचान पत्र, मनरेगा जाॅब कार्ड, सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार, राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना, स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पैंशन दस्तावेज, जैसे कि भूतपूर्व सैनिक, पैंशन बुक, पैंशन अदायकी आदेश, भूतपूर्व सैनिक विधवा, आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पैंशन आदेश, विधवा पैंशन आदेश, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक शामिल हैं। उक्त 12 वैकल्पिक फोटोदस्तावेज में से केवल वे ही दस्तावेज मान्य होंगे जो इन निर्वाचन की घोषणा से पूर्व के हैं। उन्हेंने  सभी मतदाताओं से अपील है कि मतदान के समय उक्त दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को साथ लायें, जिससे मतदान कार्य सुगमता से शांन्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से सम्पन्न हो सके।

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