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13 जुलाई की रात 9 बजे तक बढ़ाई निषेधाज्ञा
हैलो बीकानेर,। जिला मजिस्ट्रेट अनिल गुप्ता ने जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में 2जी/3जी/4जी डाटा, इंटरनेट सर्विस, बल्क एसएमएस, व्हाट्सऐप, फेसबुक, ट्विटर एवं इंटरनेट सेवाओं द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाले समस्त सोशल मीडिया (लैंडलाइन के वाॅयस काॅल, मोबाइल फोन एवं लैंडलाइन इंटरनेट के सिवाय) पर प्रतिबंध के लिए निषेधाज्ञा की अवधि को 13 जुलाई की रात 9 बजे तक बढ़ाया है। जिला मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा की अवधि को बढ़ाया है। उन्होंने जिले में निवास कर रहे सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने तथा अवमानना नहीं करने के निर्देश दिए हैं। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करता है, तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 व अन्य सुसंगत विधियों के अंतर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।

 

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