बीकानेर hellobikaner.in राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्रता रखने के बावजूद राशन उठाने वाले 982 राजकीय कार्मिकों द्वारा राशि जमा नहीं कराए जाने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। जिला कलक्टर रसद नमित मेहता ने बताया कि ऐसे कार्मिकों के विभागाध्यक्ष को विभागीय कार्यवाही के लिए भी लिखा जाएगा।
इस योजना के तहत प्रत्येक एन एफ एस ए राशन कार्ड धारी को कार्ड में अंकित सदस्यों के आधार पर 2 व 1 रुपए प्रति किलो की दर से राशन दिया जाता है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देशानुसार अपात्र होने के बावजूद योजना के तहत राशन उठाने वाले कार्मिकों को उनके द्वारा उठाए गए राशन के विरुद्ध 27 रुपए प्रति किलो की दर से राशि राजकोष में जमा करानी थी।
जिले में ऐसे 1709 राजकीय कार्मिकों को चिन्हीत किया गया था। इनमें से नोटिस जारी किए जाने के बाद अब तक 727 राजकीय कार्मिकों से राशि जमा करवा दी है। इन कार्मिकों से 91 लाख रुपए राजकोष में जमा करवाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि अब तक ऐसे 982 कर्मचारी बाकी है जिन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभ उठाया है परंतु अपात्र होने के बावजूद राशि जमा नहीं करवाई है।
मेहता ने बताया कि यदि किसी राजकीय कर्मचारी द्वारा स्वयं राशन नहीं उठाया गया और उनके राशन कार्ड का उपयोग कर किसी अन्य द्वारा राशन उठाया गया है तो कर्मचारी लिखित में इसकी शिकायत जिला रसद कार्यालय में दे सकता है जिसके आधार पर संबंधित उचित मूल्य दुकानदार के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। यदि केंद्र सरकार के कार्मिकों ने भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन उठाया है तो उन्हें भी इस योजना के तहत उठाए गए राशन की राशि राजकोष में अनिवार्य रूप से जमा करवानी होगी अन्यथा उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।