बीकानेर hellobikaner.com जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने एक आदेश जारी कर जिले के समस्त उपखंड अधिकारी व उपखंड मजिस्ट्रेट को अपने-अपने क्षेत्र में विवाह और अंतिम संस्कार के अतिरिक्त समस्त सामाजिक, धार्मिक , राजनीतिक और अन्य सार्वजनिक समारोह आयोजित करने की अनुमति देने के लिए अधिकृत किया है।
आदेशानुसार राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत जिले में विवाह एवं अंतिम संस्कार के अतिरिक्त समस्त प्रकार के सामाजिक, धार्मिक राजनीतिक और अन्य प्रकार के सार्वजनिक समारोह केवल जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही आयोजित किए जाने का प्रावधान किया गया है।
इस आदेश के पश्चात सभी उपखंड मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्र में इस संबंध में अनुमति देने के लिए अधिकृत रहेंगे। अनुमति के बाद होने वाले आयोजन में सोशल डिस्टेंसिंग पालना, उचित मास्क पहनने, स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से हो तथा किसी भी समारोह में प्रतिभागियों की संख्या 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए।