बीकानेर hellobikaner.com कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए पुलिस थाना नयाशहर क्षेत्र अन्तर्गत विश्वकर्मा गेट के अन्दर के क्षेत्र में पूर्व दिशा में तुलसीदास स्वामी का मकान-पश्चिम दिशा में विश्वकर्मा गेट के अंदर-उत्तर दिशा में परकोटे की दिवार-दक्षिण दिशा में नृसिंह भवन का हनुमानजी का मंदिर तक के क्षेत्र में तथा धोबी मोहल्ला सोनगिरी कुआं क्षेत्र में पूर्व दिशा असलम का मकान-पश्चिम दिशा में अशोक कुमार का मकान-उत्तर दिशा में मनु अली का मकान-दक्षिण दिशा में गोपाल कृष्ण सांखला के मकान तक के क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू की है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) सुनीता चौधरी ने बताया कि इस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है। आदेशानुसार वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इस क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित करते हुए आने-जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
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उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में आने वाले व्यवसायिक, वाणिज्यिक संस्थान, सामूहिक गतिविधियां रैली , जुलूस, सभा सहित समस्त प्रकार के समारोह पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। निषेधाज्ञा के दौरान चिकित्सकीय सेवाएं चालू रहेगी। लेकिन दैनिक आवश्यकताओं से जुड़े समस्त किराना और जनरल स्टोर तथा सब्जी मंडी अगले आदेशों तक पूरी तरह से बंद रखे जाएंगे।
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उन्होंने बताया कि क्षेत्र में समस्त प्रकार के वाहनों के आने-जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजकीय अधिकारी और कर्मचारियों के उपयोग के लिए साधन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान क्षेत्र के बीमार और चिकित्सा की आपात आवश्यकता रखने वाले व्यक्तियों पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। क्षेत्र में आने वाले समस्त धार्मिक स्थल आदि में लोगों के आने-जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा, लेकिन धार्मिक स्थल की साफ-सफाई और रख-रखाव के लिए अधिकतम दो व्यक्ति अनुमति के साथ निर्धारित समय के लिए प्रवेश कर सकेंगे।
चिकित्सा विभाग की टीम करेगी स्क्रीनिंग
पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित एन्ट्री पोईन्ट्स पर चिकित्सा विभाग द्वारा टीम नियुक्त की जाएगी, जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करें और ना ही क्षेत्र से बाहर निकलें।
इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभाव में रहेगी।
जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एवं उनके स्वास्थ्य रक्षार्थ दण्ड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 अंतर्गत पुलिस थाना नयाशहर के अन्तर्गत 24 मई को मुक्ता प्रसाद काॅलोनी के सेक्टर नम्बर 1 के मुख्य प्रवेश रोड गणपति ज्वैलर्स के पास-ग्रीन इण्डिया पार्क को शामिल करते हुए ग्रीन इण्डिया पार्क के पूर्वी छोर के दोनों तरफ के आम रास्ते, प्याऊ व ट्रांसफार्मर वाली गलिया, सारस्वत वैरायटी स्टोर के पास की गलियां, प्लाॅट/मकान नम्बर 1/130,1/107, 1/70, 1/44, 1/22 एवं 1/172 की गली के क्षेत्र में जीरो मोबीलिटी क्षेत्र घोषित किया गया था।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि उक्त प्रतिबंधित क्षेत्र में कोरोना वायरस से संक्रमित पाये गए रोगी के सम्पर्क में आए व्यक्तियों की जांच करवाई जा चुकी है एवं रैण्डम सैम्पल भी नेगेटिव प्राप्त हुए है। ऐसी स्थिति में आमजन की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए उक्त क्षेत्र में घोषित प्रतिबंधात्मक आदेश (जीरा मोबीलिटी क्षेत्र) को प्रत्याहारित किया गया हैं। उन्होंने बताया कि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा रात्रि 09 बजे से प्रातः 05 बजहे तक आवागमन/गतिविधियों के प्रतिबंध के संबंध में जारी एडवाईजरी/निर्देश यथावत लागू रहेंगे।