बीकानेर hellobikaner.com कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट ,बीकानेर रिया केजरीवाल ने पुलिस थाना देशनोक क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की थी। चूंकि उक्त प्रतिबन्ध क्षेत्र में कोरोना वायरस से संक्रमित पाये गये रोगी के सम्पर्क में आये व्यक्तियों की जांच करवाई जा चुकी है एवं रैण्डम सैम्पल भी नेगेटिव प्राप्त होने पर विभिन्न आदेशों को प्रत्याहारित कर लिया है।
उन्होंने बताया कि 16 जुलाई को पुलिस थाना देशनोक के अन्तर्गत भूरा बास क्षेत्र में संक्रमित व्यक्ति के निवास स्थान के सम्पूर्ण परिधि क्षेत्र जो मकान महावीर भूरा से मकान शिवरतन सोनी व गली आम भूराबास से होते हुए बाड़ा महावीर भूरा मकान तोलाराम भूरा गली आम क्षेत्र में लगाई गई निषेधाज्ञा को प्रत्याहारित कर लिया है।
बीकानेर : 5 के बाद 4 नए पॉजिटिव केस सामने
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बीकानेर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों को वर्तमान परिस्थिति एवं आम जन की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए उक्त क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश (जीरो मोबीलिटी क्षेत्र) को प्रत्याहारित कर दिया गया।
उक्त समस्त क्षेत्र में लाॅक डाउन एरिया हेतु केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त दिशा निर्देश के अध्यधीन अनुमत गतिविधियाँ ही लागू रहेगी। केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक आवागमन/गतिविधियों के प्रतिबंध के संबंध में जारी एडवाईजरी/निर्देश यथावत् लागू रहेंगे।
इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।