बीकानेर hellobikaner.in जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत चयनित उन उपभोक्ताओं का भौतिक सत्यापन किया जाएगा जिन्होंने 13 माह की अवधि में राशन प्राप्त नहीं किया है। जिला कलक्टर नमित मेहता ने सभी उपखंड अधिकारियों तथा विकास अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं कि सात दिनों में इन उपभोक्ताओं का भौतिक सत्यापन करें।
उन्होंने कहा कि भौतिक सत्यापन के दौरान स्थाई पलायन एवं दोहरे राशन कार्ड पाए जाने पर संबंधित अधिकारी उन्हें हटाने की कार्यवाही करेंगे। इसी तरह किसी उपभोक्ता द्वारा स्वेच्छा से नाम हटाने का निवेदन करने पर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में ‘नो’ की श्रेणी में परिवर्तित करने की कार्रवाई करनी होगी।