मुंबई। विवादित धर्मगुरू राधे मां को मुंबई के बोरीवाली अदालत से आज राहत नहीं मिली।
राधे मां ने अपने ऊपर चल रहे घरेलू हिंसा के एक मामले से अपना नाम हटाने के लिए अदालत में अर्जी दी थी लेकिन अदालत ने मामले से उनका नाम हटाने से इंकार कर दिया।
गौरतलब है कि वर्ष 2015 में एक 32 वर्षीय महिला ने अपने ससुराल के लोगों और राधे मां के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था। उसने आरोप लगाया था कि राधे मां ने उसके ससुराल वालों को उसे परेशान करने के लिए उकसाया था।
इस मामले में बाद में पुलिस ने राधे मां से पूछताछ भी की थी। इसी मामले को लेकर राधे मां ने अदालत से गुहार लगाई थी कि उनका नाम हटा दिया जाय।