बीकानेर hellobikaner.com बीकानेर शहर में कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सुनीता चौधरी ने आज शनिवार रात एक आदेश जारी कर बीकानेर शहर के 6 थाना क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है।
सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कोविड-19 वायरस संक्रणम के रोगी पाये जाने पर थाना कोटगेट के अन्तर्गत हुसैनी मस्जिद के पास के क्षेत्र में कारखाना हाजी गुलाबनबी लुहार से मकान उल्लफत के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है।
थाना नयाशहर के अन्तर्गत में रामदेव जी मंदिर के पास ,नत्थूसर गेट के अंदर के क्षेत्र में चैक रघुनाथसर कुआं से रामदेव जी मंदिर होते हुए नथानियों की सराय तक के क्षेत्र में, मुरलीधर व्यास काॅलोनी की तरफ जाने वाली मुख्य सड़क के क्षेत्र में, गोकुल सर्किल को जाने वाली सड़क से दूसरी तरफ बड़ा गणेश मंदिर वाली गली को मकान रवि व्यास से दोनों तरफ जाती है तक के क्षेत्र में, नत्थूसर गेट के बाहर के क्षेत्र में नत्थूसर चैराह के पास से वाल्मिकी बस्ती तक के क्षेत्र में, सैक्टर-एफ, मुरलीधर व्यास काॅलोनी के क्षेत्र में सैक्टर-एफ से गली आम करमीसर तक, मकान चंद्र मोहन के उत्तर दिशा व दक्षिण दिशा आम गली तक के क्षेत्र में, पुष्करणा स्टेडियम के पीछे की गली के क्षेत्र में मकान सुनीता पुरोहित के गली आम के क्षेत्र में, एसडीपी स्कूल के पास मकान देवकी नंदन से मकान संतोष पुरोहित तक आम गली क्षेत्र में, पारीक चैक के पास के क्षेत्र में जिला अस्पताल सेटेलाईट के पीछे की गली से पाबूबारी जाने वाले रास्ते के बीच की श्रीराम मार्ग गली आम तक के क्षेत्र मंे, स्वामी मौहल्ला जस्सूसर गेट क्षेत्र में मकान बंसती स्वामी के सामने की सम्पूर्ण गली आम तक के क्षेत्र में, राममंदिर नयाशहर थाने के पास के क्षेत्र में मकान अंजू देवी के सामने स्वामियों के मौहल्ले की तरफ जाने वाली गली तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है।
इसी प्रकार से थाना गंगाशहर के अन्तर्गत धरणीधर मंदिर के क्षेत्र में मकान नारायण आचार्य से मकान रामकिसन आचार्य तक, मकान कैलाश पुरोहित तक के क्षेत्र में , चौपाडा बाड़ी के क्षेत्र में नोहरा संचय लालबैद से मकान हनुमान भूरा तक, मकान शिव कुमार ओझा तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है।
थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र के अन्तर्गत लक्ष्मीनाथ जी की घाटी के क्षेत्र में भैरूजी मंदिर , बड़ा बाजार से हसनू जनरल स्टोर तक के क्षेत्र में, आचार्यों के चैक के क्षेत्र में मकान रामनाथ आचार्य से मकान बाबूलाल व्यास के बीच की गली तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है।
इसी प्रकार से थाना जयनारायण व्यास काॅलोनी के अन्तर्गत आजाद नगर हल्दी राम प्याऊ के पास के क्षेत्र में मकान शकुन्तला पोटलिया से मकान देवनाथ तक के क्षेत्र में, करणीनगर पवनपुरी के क्षेत्र में मकान संख्या बी-143 अमृतकुंज, रामावतार से मकान संख्या बी-147 ओम प्रकाश व्यास तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है।
थाना सदर के अन्तर्गत पुरानी गिन्नाणी के क्षेत्र में बाबा रामदेव मंदिर से मकान हरीकिसन सोलंकी तक के क्षेत्र में, मकान गोपाल सिंह से मकान मूलचंद माली तक के क्षेत्र में, तृप्ति गारमेंट से दुकान रूप निखार तक के क्षेत्र में, मकान मनोज पंवार से पीपल गट्टा तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गई है।
उन्होंने बताया कि उक्त क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है। आदेशानुसार वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इस क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित करते हुए आने-जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में आने वाले व्यवसायिक, वाणिज्यिक संस्थान, सामूहिक गतिविधियां रैली , जुलूस, सभा सहित समस्त प्रकार के समारोह पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। निषेधाज्ञा के दौरान चिकित्सकीय सेवाएं चालू रहेगी। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में समस्त प्रकार के वाहनों के आने-जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजकीय अधिकारी और कर्मचारियों के उपयोग के लिए साधन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
निषेधाज्ञा के दौरान क्षेत्र के बीमार और चिकित्सा की आपात आवश्यकता रखने वाले व्यक्तियों पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। क्षेत्र में आने वाले समस्त धार्मिक स्थल आदि में लोगों के आने-जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा, लेकिन धार्मिक स्थल की साफ-सफाई और रख-रखाव के लिए अधिकतम दो व्यक्ति अनुमति के साथ निर्धारित समय के लिए प्रवेश कर सकेंगे।
चिकित्सा विभाग की टीम करेगी स्क्रीनिंग
पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित एन्ट्री पोईन्ट्स पर चिकित्सा विभाग द्वारा टीम नियुक्त की जाएगी, जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करें और ना ही क्षेत्र से बाहर निकलें।
इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभाव में रहेगी।