हैलो बीकानेर न्यूज़ नेटवर्क, www.hellobikaner.com जयपुर। राजस्थान में 31 दिसम्बर 2023 तक विद्युत विपत्र की बकाया राशि जमा नही कराने के कारण कटे हुए विद्युत कनेक्शन की बकाया राशि बिना ब्याज एवं पेनल्टी के जमा कराने के लिए ऊर्जा विभाग द्वारा ‘एमनेस्टी योजना’ लागू की गयी है। डिस्कॉम चेयरमैन एवं जयपुर डिस्कॉम की प्रबन्ध निदेशक आरती डोगरा ने बताया कि एमनेस्टी योजना जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर तीनों विद्युत वितरण निगमों के उपभोक्ताओं के लिए लागू है।
इस योजना के अन्तर्गत उपभोक्ता बकाया राशि जमा करवाकर विद्युत कनेक्शन को जुड़वा भी सकते हैं, जिसके तहत कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं के कटे हुए कनेक्शन कृषि नीति के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार जोड़े जाएंगे जबकि अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं के कनेक्शन टीसीओएस-2021 के प्रावधानों के अनुसार जोड़े जाएंगे।
उन्होंने बताया कि एमनेस्टी योजना का लाभ केवल ऐसे उपभोक्ताओं को ही मिलेगा जिन्होंने विगत तीन वर्षों में इस तरह की योजनाओं का लाभ नहीं लिया है और बिजली चोरी एवं दुरूपयोग के मामले इसके अन्तर्गत शामिल नहीं होंगे। इसके साथ ही विद्युत बिल राशि सम्बन्धित मामला न्यायालय में लम्बित होने पर उपभोक्ता द्वारा एक महीने के अन्दर न्यायालय से प्रकरण वापस लिए जाने का शपथ-पत्र प्रस्तुत करने पर ही योजना का लाभ देय होगा।