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जयपुर। राजस्थान के आबकारी आयुक्त ने आज होटल, रेस्टोरेन्ट बार की गतिविधियों के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए है। निर्देश ने बताया गया है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों की पालना करते जहुए राज्य में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं है एवं होटल और रेस्टोरेन्ट भी खुले रहने की अनुमति है।

निर्देश में लिखा गया है कि इस संदर्भ में गृह विभाग, राजस्थान सरकार से प्राप्त सहमति के अनुसार वैध लाईसेंस वाले होटल और रेस्टोरेन्ट बार में कोविड-19 के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए शराब का विक्रय किया जा सकता है, इस प्रकार आबकारी नियमों में एवं कोविड-19 के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए होटल एवं रेस्टोरेन्ट बार का संचालन किया जाना अनुमत किया गया है अत: निम्रानुसार सभी होटलों एवं रेस्टोरेन्ट बार द्वारा व्यवस्था कायम रखी जाना सुनिश्चित करावें :-

 

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