जयपुर। जयपुर में मिलावटखोरों पर जुर्माना लगाने की कार्यवाही जारी है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (पूर्व) राजीव पाण्डे द्वारा दो प्रतिष्ठानों पर एक-एक लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने बताया कि धौलपुर आगरा रोड से होते हुये उदयपुर जा रही बस आरजे 30 पीबी, 1234 में मिलावटी मावा ले जाने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा मोतीडूंगरी थाने के बाहर इस बस को रूकवाया गया। इस बस में विभिन्न निर्माताओं के विभिन्न ब्राण्ड के नाम से 30-30 किलों की पैकिंग में मावा टोकरियों में उपर से थैली द्वारा पैक्ड था एवं धौलपुर से उदयपुर विक्रय के लिए ले जाया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा मिलावट का शक होने पर इसमें अमित फूड प्रोडक्ट वाटर वक्र्स रोड, मांग टोल रोड, मनिया-धौलपुर एवं डीएस मावा भण्डार ग्राम-जलालपुर थाना मानियां-जिला धौलपुर के द्वारा आमजन को विक्रय के लिए ले जाये जा रहे मावे का सैम्पल लिया गया। दोनों ही सैम्पल जांच सबस्टैंडर्ड पाये गये।
इस मामले को कार्यालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर पेश किया गया। इस पर न्याय निर्णायक अधिकारी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, राजीव पाण्डे द्वारा सुनवाई की गई और दोनों प्रतिष्ठानों को सबस्टैंडर्ड मावा विक्रय करने का दोषी पाया गया। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट-शहर पूर्व ने इसे आमजन की सेहत के साथ खिलावड बताया और जनहित में इस प्रकार के मिलावटखोरों पर रोक लगाने के लिए दोनों प्रतिष्ठानों पर एक-एक लाख रूपये का जुर्माना लगाया और भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं करने की हिदायत दी। श्री राजीव पाण्डे ने बताया कि मिलावटखोरों पर इस प्रकार की कठोर कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी, और आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।