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हनुमानगढ़ hellobikaner.in सभी खाद्य पदार्थ व्यापारियों को अब वर्ष में एक बार खाद्य पदार्थ की वार्षिक रिटर्न भरना आवश्यक होगा। अन्तिम तिथि के बाद वार्षिक रिटर्न ना भरने पर सौ रुपए प्रतिदिन का जुर्माना भरना होगा।

 

जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी जीतसिंह यादव ने बताया कि सभी खाद्य पदार्थ व्यापारियों को एफएसएसए एक्ट एण्ड रेगुलेशन 2011 (खाद्य लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन सैक्शन 2.1.13) के अंतर्गत अब वर्ष में एक बार खाद्य पदार्थ की वार्षिक रिटर्न भरनी होगी। उन्होंने बताया कि सभी निर्माता, पैकिंगकर्ता एवं लेबलकर्ता, जिनका लाइसेंस 3 हजार अथवा 5 हजार की वार्षिक फीस भरने पर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। उन व्यापारियों को ही यह रिटर्न भरनी आवश्यक है।

 

उन्होंने बताया कि बड़े दूध संकलन केन्द्र जिनकी क्षमता 500 लीटर प्रतिदिन से ज्यादा है, बड़े मिठाई विक्रेता, मसाला निर्माता एवं पैकिंगकर्ता, नमकीन पापड़ निर्माता एवं पैकिंगकर्ता, चायपत्ती पैकर्स, दुग्ध उत्पाद निर्माता एवं पैकिंगकर्ता एवं तेल आटा मिलर्स एवं पैकिंगकर्ता, जिनके पास उत्पादन एवं पैकिंगकर्ता श्रेणी का फूड लाइसेंस है, उन्हें ही यह वार्षिक रिटर्न 31 अगस्त 2021 से आवश्यक कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सभी खाद्य पदार्थ व्यापारियों से एफएसएसए की वेबसाइट https://foscos.fssai.gov.in/ पर जाकर अपनी यूजर आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से वार्षिक रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करनी होगी। ऑफलाइन रिटर्न सीएमएचओ कार्यालय में मान्य नहीं होगी। – IEC Health Department, Hanumangarh

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