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हैलो बीकानेर डॉट कॉम । स्वास्थ्य विभाग ने कोटपा एक्ट 2003 के उल्लंघनकर्ताओं पर कार्यवाही करते हुए चालान काटे। गुरूवार को विभाग के दल में शामिल खाद्य सुरक्षा अधिकारी महमूद अली व एनटीसीपी प्रभारी महेंद्र जायसवाल द्वारा सार्वजनिक स्थानों की पड़ताल की गई।

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बीकानेर शहरी क्षेत्र में रेलवे स्टेशन, रानी बाजार, जूनागढ़, चैतीना कुआं व गंगाशहर क्षेत्र में दुकानों, संस्थानों व व्यक्तियों पर एक्ट की धारा 4, 5 व 6 के तहत चालान काटे। सीएमएचओ डॉ. बी.एल. मीणा ने बताया कि राज्य में मैग्नीशियम कार्बोनेट, निकोटिन, तम्बाकू अथवा मिनरल ऑयल युक्त पान मसाले एवं फ्लेवर्ड सुपारी को प्रतिबंधित किया गया है, इनके भण्डारण करने वालों की भी खोज विभाग द्वारा जारी है।

उन्होंने बताया कि एक्ट की धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर चालान किया गया जबकि धारा 6 बी के तहत विद्यालयों के 100 गज दायरे में सिगरेट बेचने वाले पर चालान किया गया तथा नाबालिकांे को तम्बाकू उत्पाद न बेचने का होर्डिंग ना लगाने वालों पर धारा 6 ए के तहत चालान किये गए। धारा 5 के तहत तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन भी हटवाए गए। सभी तम्बाकू विक्रेताओं को समझाइश कर प्रेरित किया गया। उन्हें कोटपा एक्ट के प्रावधान समझाते हुए स्पष्ट किया कि धारा 7 के तहत खुली सिगरेट बेचना भी अपराध है। कोई तम्बाकू उत्पाद किसी नाबालिक को दिखना नहीं चाहिए लिहाजा कोई उत्पाद बाहर की तरफ प्रदर्शित होना धारा 6 बी के तहत अपराध की श्रेणी में आता है।

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