हैलो बीकानेर,। जिला मजिस्ट्रेट अनिल गुप्ता ने मंगलवार को आदेश जारी करते हुए जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में 2जी/3जी/4जी डाटा, इंटरनेट सर्विस, बल्क एसएमएस, व्हाट्सऎप, फेसबुक, ट्विटर एवं इंटरनेट सेवाओं द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाले समस्त सोशल मीडिया (लैंडलाइन के वॉयस कॉल, मोबाइल फोन एवं लैंडलाइन इंटरनेट के सिवाय) पर प्रतिबंध के लिए निषेधाज्ञा लागू की है।
यह आदेश 11 जुलाई को सायं 5 बजे से 12 जुलाई की मध्यरात्रि तक जिले की राजस्व सीमाओं में प्रभावी रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट ने उक्त आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निषेधाज्ञा जारी की गई है। उन्होंने जिले में निवास कर रहे सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने तथा अवमानना नहीं करने के निर्देश दिए हैं। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करता है, तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 व अन्य सुसंगत विधियों के अंतर्गत अभियोजित किया जाएगा।
आदेश में उल्लेखित किया गया है कि आनंदपाल एनकांउटर को लेकर 12 जुलाई को आनंदपाल के पैतृक गांव सांवराद, जिला नागौर में एकत्रित होना प्रस्तावित है। इस संबंध में सोशल मीडिया पर गलत कमेंट एवं अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ऎसी स्थिति में सामाजिक सद्भाव एवं लोक शांति बनाए रखने के लिए तत्काल निरोधात्मक कार्रवाई किया जाना आवश्यक है।