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हैलो बीकानेर,। लूनकरणसर के उपखण्ड मजिस्ट्रेट रतन कुमार स्वामी ने तहसील लूनकरनसर क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं जान माल की सुरक्षा के दृष्टि से दंड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा जारी की है।
इसके अनुसार तहसील क्षेत्र लूनकरणसर में रहने वाले निवासियों एवं इसमें विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों को निर्देशित करते हुए 14 जुलाई की सायं 8 बजे से 16 जुलाई की सायं 5 बजे तक संपूर्ण लूनकरणसर क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के आग्नेयास्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्तोल, सभी प्रकार की बंदूकें एवं धारदार हथियार जैसे गंडासा, फरसा, तलवार, कृपाण, भाला, चाकू, कुल्हाड़ी, आपत्तिजन विस्फोटक पदार्थ एवं लाठी लेकर चलने, प्रदर्शन करने व रैली इत्यादि निकालने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया है। उक्त आदेश सुरक्षा बलों पर लागू नहीं होंगे।
उक्त आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड सहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उक्त आदेश अखिल भारतीय किसान सभा की लूनकरणसर शाखा द्वारा कंवरसेन लिफ्ट नहर लूनकरणसर की विभिन्न वितरिकाओं के एपीएम दुरूस्त करने के संबंध में तहसील मुख्यालय के आगे चल रहे धरना प्रदर्शन के दौरान लूनकरणसर क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किए गए हैं।

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