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सादुलपुर hellobikaner.com (मदनमोहन आचार्य): चूरू नगरपरिषद ने बकाया नगरीय विकास कर जमा नहीं करवाये जाने पर सचिव, कृषि उपज मंडी चूरू को अन्तिम नोटिस भेजकर बकाया नगरीय विकास कर 2 करोड 97 लाख 48 हजार 165 रूपये सात दिवस में जमा करवाने हेतु जारी किया है।

नगरपरिषद आयुक्त द्वारका प्रसाद ने बताया कि नगरपरिषद चूरू में वर्ष 2008-09 से वर्ष 2020-21 तक समाप्त होने वाली काल अवधि के लिये सम्पति का नगरीय विकास कर बकाया है। जिसके लिये 24 जून 2020 को अन्तर्गत धारा 130 राज.न.पा. अधिनियम 2009 के तहत नोटिस जारी कर उक्त बकाया नगरीय विकास कर राशि नगरपरिषद कोष में 15 दिवस में जमा करवाये जाने हेतु सूचित किया गया था परन्तु आज दिनांक तक राशि जमा नहीं करवाये जाने पर अन्तिम नोटिस जारी कर सात दिवस में उक्त राशि जमा करवाये जाने हेतु सूचित किया गया है।

अन्यथा बाद गुजरने मियाद उक्त राशि वसूली के लिये नगरपालिका अधिनियम कि धारा 131 के अन्तर्गत सम्पति की कुर्की का वारन्ट जारी कर दिया जायेगा। नगरपरिषद सभापति पायल सैनी ने समस्त सरकारी विभागो एवं आमजन से अपील की है कि वे नगरपरिषद का बकाया नगरीय विकास कर समय पर जमा करवाकर नगरपरिषद का सहयोग करे ताकि नगर विकास के कार्य सुचारू रूप से संपादित किये जा सके।

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