श्रीगंगानगर hellobikaner.in जिला कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट जाकिर हुसैन ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीगंगानगर जिले से लगने वाले पाकिस्तान बोर्डर के नजदीक पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाईल टॉवरों का नेटवर्क व उसके उपयोग के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है।
आदेशानुसार पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाईल टॉवरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के अंदर 3-4 किलोमीटर तक आ रहा है, जिससे पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिये संपर्क व उपयोग के संबंध में प्रतिबंध लगाया गया है। श्रीगंगानगर जिले के किसी भी क्षेत्र में जहां से पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिये सिम का उपयोग नहीं करेगा और न ही किसी व्यक्ति को उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध विधि प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश 18 नवम्बर से 17 जनवरी 2022 तक प्रभावशील रहेगा।