बीकानेर hellobikaner.com कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने नगर निगम बीकानेर, नगर पालिका नोखा, डूंगरगढ़ , देशनोक के सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त व्यापारिक, व्यवसायिक वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, मॉल, कटले , दुकानें, सब्जी मंडी, गाड़े, अस्थाई दुकानें और भ्रमणशील ठेले आदि को प्रत्येक शनिवार को सायं 6 से सोमवार को प्रातः 6 बजे तक बंद रखने तथा समस्त आवागमन गतिविधियों को निषेध रखने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 13 अगस्त से अगले आर्डर तक प्रभाव में रहेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट ने जन स्वास्थ्य और शांति बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत यह निषेधाज्ञा आदेश जारी किए हैं।
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मेहता ने बताया कि जिला प्रशासन, पुलिस सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो ड्यूटी पर तैनात हैं ,राजकीय और निजी अस्पतालों के चिकित्सक और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ, औद्योगिक क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाइयां, अन्य आपातकालीन स्थिति के लिए कोई भी व्यक्ति और उनके वाहन, दवा की दुकानें स्टाफ दूध विक्रेता के वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।आदेशानुसार दूध की दुकानों के लिए प्रातः 6 से प्रातः 9 बजे तक तथा शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।
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मेहता ने बताया कि किसी भी प्रकार की समस्या आने पर संबंधित एरिया मजिस्ट्रेट और थाना अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से लिया गया निर्णय इस दौरान मान्य रहेगा।