बीकानेर hellobikaner.com कोरोना संक्रमण से आमजन के बचाव के लिए जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने जिले में ’नो मास्क नो एंट्री’ नियम लागू किया है। मेहता ने बताया कि कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या के मद्देनजर तथा आमजन के जीवन एवं स्वास्थ्य के खतरे को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत नो मास्क नो एन्ट्री नियम लागू किया गया है।
उन्होंने जिले की राजस्व सीमा में स्थित व्यापारिक, व्यावसायिक, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, सरकारी व निजी कार्यालय, धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक प्रतिष्ठान, संस्था, माॅल, कटलों, दुकानों एवं अन्य सार्वजनिक स्थल के प्रबंधकों व संचालकों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी स्थिति में मास्क पहने बिना व्यक्ति कोे प्रवेश नहीं दिया जाये।
मेहता ने बताया कि उक्त आदेश की अवहेलना करने पर सबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188,269,270, राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।