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बीकानेर hellobikaner.com कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट मीनू वर्मा ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर उपखण्ड क्षेत्र बीकानेर के 2 थाना क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कुछ एरिया में निषेधाज्ञा जारी की है।

आदेशानुसार उपखण्ड क्षेत्र बीकानेर के देशनोक थाना क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम आम्बासर में गली आम मकान भंवरलाल से माताजी मंदिर व सड़क आम मकान आदूराम व मकान चेतनराम से मकान मनमोहन तक के क्षेत्र में, नापासर थाना क्षेत्र के अन्तर्गत मकान गली आम मकान पुनचन्द धामा से मकान महेश,बाबूलाल धामा तक व महेश,बाबूलाल धामा से मकान किशनलाल धामा गली आम तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी की गई है।

उन्होंने ने बताया कि इन आदेशों की अवहेलना करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।  निषेधाज्ञा आगामी आदेश तक प्रभाव में रहेगी।

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