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हैलो बीकानेर न्यूज नेटवर्क, www.hellobikaner.com   श्रीगंगानगर। अवैध घोषित औषधियों के प्रकरण में औषधि नियंत्रक विभाग द्वारा न्यायालय में इस्तगासा दायर किया गया है। सहायक औषधि नियंत्राक अशोक कुमार मितल ने बताया कि सरस्वती मैडिकोज दुकान नम्बर 271 सेतिया फार्म पॉलिटेक्निकल कॉलेज रोड़ श्रीगंगानगर के मालिक संजय कुमार पुत्र लेखराज तरीका निवासी श्रीगंगानगर तथा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट संजय कुमार पुत्र बीरबल राम निवासी 15 जेड तहसील श्रीगंगानगर से नशे में दुरूपयोग हो सके।

 

 

 

 

एनडीपीएस घटकयुक्त व शैडयूल एच-1 औषधियों को बिना क्रय बिल अवैध रूप से संग्रहित किये जाने पर तत्कालिन औषधि नियंत्रण अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा 21 जनवरी 2017 को जांच हेतु नमूने लेकर शेष स्टॉक को जब्त किया गया था, के प्रकरण में जांच पूर्ण कर औषधि एवम् प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत माननीय न्यायालय सीजेएम श्रीगंगानगर में संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध इस्तगासा दायर किया गया था।

 

 

 

 

 

 

प्रकरण में फर्म सरस्वती मेडिकोज मेडिकोज श्रीगंगानगर फर्म के मालिक संजय कुमार पुत्र लेखराज तरीका निवासी श्रीगंगानगर तथा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट संजय कुमार पुत्र बीरबल राम निवासी 15 जेड तहसील श्रीगंगानगर के विरूद्ध माननीय सेशन न्यायाधीश श्रीगंगानगर द्वारा तीनों को दोषी माना गया  तथा सिद्धदोष अपराधों के लिये एक वर्ष तक शान्ति एवं सदव्यावहार बनाये रखने, पुनः अपराध में लिप्त नहीं होने के व्यक्तिगत बन्दपत्र प्रस्तुत करने पर परीविक्षा का लाभ देते हुए प्रत्येक अभियुक्त पर 10 हजार रूपये की अभियोजन व्यय राशि भी अधिरोपित की गई।

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